मुबंई-नागपुर-झारसुगुड़ा परियोजना अंतर्गत पाईपलाईन बिछाये जाने पर, जिले के प्रभावित कृषकों को मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि, पाइपलाइन दुर्ग जिले के अंतर्गत ग्राम नंदकट्ठी, अंजोरा, बोरेगांव , टेमरी व अन्य 17 ग्रामों की भूमि प्रभावित होगी!

रवि सेन की कलम से ...✒️✒️

दुर्ग !हमर मितान -भारत सरकार द्वारा लोकहित में गेल लिमिटेड को छत्तीसगढ़ राज्य में मुबंई-नागपुर-झारसुगुड़ा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए पाईपलाइन बिछाया जाएगा। पाइपलाइन दुर्ग जिले के अंतर्गत ग्राम ननकट्टी, अंजोरा, बोरेगांव , टेमरी व अन्य 17 ग्रामों की भूमि प्रभावित होगी। जिले में 38.762 किलोमीटर पाईप लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम 1962 के तहत प्रभावित कृषकों को भूमि उपयोग अधिकार का मुआवजा एवं खड़ी फसल या अन्य परिसंपत्ति की हानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाएगा। परियोजना हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन 11 फरवरी 2022 को किया गया। इस अधिसूचना मिलने के 21 दिन के भीतर लिखित रूप से आक्षेप प्राधिकारी गेल(इंडिया) लिमिटेड द्वितीय मंजिल अरीना द बुटीक होटल वीआईपी रोड तेलीबांधा रायपुर को भेज सकते है।


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