रवि सेन दुर्ग..
दुर्ग !हमर मितान -वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के भाग 2 के तहत् इंडियन एग इंटिंग इस्नेक एवं पायथन(अजगर) और चेकर्ड कील बेक इस्नेक (ढोर सांप) , रेट इस्नेक (धामिन), डाग फेस्ड वाटर इस्नेक(असोढ़िया, पानी सांप), कोबरा(नाग), किंग कोबरा(नागराज), ओली विसियश कील बैक एवं रसल वाईपर (दबौया सांप ), अतंर्गत सर्पो का व्यापार करना, परिवहन करवाना, शिकार करना या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य को रोकने के लिए वन विभाग ने हेल्पलाईन नंबर जारी किया है। यदि ऐसा कोई कृत नागरिकों के संज्ञान में आता है तो दूरभाष नंबर 77468-24555, 96301-46365 और 75870-13110 पर सूचना दे सकते है।