रवि सेन 9630670484
खैरागढ़ ! हमर मितान - खैरागढ़ जिला में पदस्त आशीष चंद्राकर ग्रामीण चिकित्सा सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पांडादाह का सेवा समाप्ति का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है । आदेश में सेवा समाप्ति का कारण लिखते हुए यह आदेश दिए है कि आशीष चंद्राकर का कृत्य छ०ग० सिविल सेवा नियम 1965 नियम 22 (1) तथा छ०ग० सिविल सेवा नियम 1965 नियम 21 (4) का उल्लंघन है तथा मानव संसाधन नीति-2018 के कंडिका कमांक 34.3 के अनुसार कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई द्वारा की गई सेवा समाप्ति की अनुशंसा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई (छ०ग०) के अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ अंतर्गत मानव संसाधन नीति 2018 के कंडिका 34.3 के तहत एक माह का वेतन / मानदेय प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से संविदा नियुक्ति समाप्त की जाती है।
