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दुर्ग!हमर मितान - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं. जिले में समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को बिना सुरक्षात्मक उपाय जैसे-हेलमेट धारण नहीं किये दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल या अन्य उपयोगी ईंधन नहीं देने हेतु प्रतिबंधित किये जाने तथा प्रभावी कियान्वयन हेतु पेट्रोल पम्प परिसर में आवश्यक सूचना पटल लगाए जाने व आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पम्प संचालकों के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव किये है। यह आदेश आज से लागू।बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालक/सवार को किसी भी पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से आकस्मिक सेवा मेडिकल इमरजेंसी एवं धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छोड़कर पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।सभी पेट्रोल पम्प संचालक उक्त नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पेट्रोप मम्ये परिसर में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का सुस्पष्ट बोर्ड / पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाएंगे।
उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर पेट्रोल पम्प संचालकों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश जनहित में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से तत्काल पारित किया जाना अत्यावश्यक हैं एवं इतना समय उपलब्ध नहीं हैं कि सभी पक्षों को सूचना दी जावे, अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय जारी किया जाता है।

