हमर मितान -आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 58 फ़ीसदी आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। छत्तीसगढ़ सरकार अब कर सकती है भर्ती।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला करते हुए इसे खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना है। इस अधिसूचना के बाद प्रदेश में सारी सरकारी नियुक्तियां इसी आधार पर हुईं। महाधिवक्ता ने कहा कि चूंकि कोर्ट ने इन नियुक्तियों को लेकर कुछ नहीं कहा है, इसलिए ये यथावत रहेंगी। जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी।
हमर मितान -आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 58 फ़ीसदी आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। छत्तीसगढ़ सरकार अब कर सकती है भर्ती।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला करते हुए इसे खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना है। इस अधिसूचना के बाद प्रदेश में सारी सरकारी नियुक्तियां इसी आधार पर हुईं। महाधिवक्ता ने कहा कि चूंकि कोर्ट ने इन नियुक्तियों को लेकर कुछ नहीं कहा है, इसलिए ये यथावत रहेंगी। जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी।
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